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पारिवारिक कानून

विवादित वक्फ संपत्तियों का निर्धारण करेगी सरकार

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 01-Aug-2023

मौजूदा व्यवस्था में 'किसी संपत्ति की वक्फ संपत्ति के रूप में पहचान से प्रभावित व्यक्तियों' के लिये कोई प्रावधान नहीं है: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

चर्चा में क्यों?

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय वक्फ संपत्तियों पर विवाद के मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिये कई तरीकों पर विचार कर रहा है।

  • वक्फ बोर्डों के कामकाज़ और वक्फ अधिनियम, 1995 का आकलन करने के लिये, मंत्रालय ने 20 राज्यों के वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के साथ एक बैठक भी की।

पृष्ठभूमि:

  • देश भर में वक्फ संपत्तियों के रूप में घोषित संपत्तियों पर विवादों से संबंधित 58,000 से अधिक शिकायतें हैं, जिनमें से 18,426 मामले वक्फ न्यायाधिकरणों के पास हैं।
  • देशभर में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में वक्फ विवादों से जुड़े 165 मामले हैं।
  • मौजूदा व्यवस्था में 'किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिह्नित करने से प्रभावित व्यक्तियों' के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
  • एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता है, तो इसे केवल अधिकरण में ही चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अधिकरण के पास स्टे देने की कोई शक्ति नहीं होती है और अधिकरण द्वारा ऐसे मामलों के निपटान के लिये कोई समय-सीमा नहीं है।
  • मंत्रालय विशेष रूप से निम्नलिखित दो विवादास्पद मुद्दों पर विचार कर रहा है:
  • पहला, 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' का मुद्दा, जिसमें भूमि या भवन का एक भूखंड, या उसका एक हिस्सा, जब धार्मिक उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जाता है, तो उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है, भले ही संपत्ति को मालिक द्वारा वक्फ संपत्ति के रूप में प्रदान न किया गया हो।
  • दूसरा, वक्फ के परिवार या बच्चों के लिये वक्फ बनाया जाता है और इसका उपयोग उत्तराधिकार के साधन के रूप में किया जाता है।

कानूनी प्रावधान:

वक्फ:

  • वक्फ का कानून इस्लामिक कानून की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है क्योंकि यह मुसलमानों के संपूर्ण धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ है।
  • वक्फ शब्द का अर्थ है 'अवरोध'।
  • वक्फ अधिनियम, 1954 वक्फ को इस प्रकार परिभाषित करता है, "वक्फ का अर्थ है इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिये किसी भी चल या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण।"

वैध वक्फ के लिये आवश्यक शर्तें:

  • स्थायी समर्पण: वक्फ संपत्ति का समर्पण स्थायी होना चाहिये। वक्फ के पीछे का उद्देश्य हमेशा धार्मिक होता है।
  • योग्यता: वक्फ बनाने वाले मुस्लिम होने की योग्यता होनी चाहिये:
    • उसे परिपक्व एवं स्वस्थ चित्त वाला होना चाहिये।
    • वक्फ बनाने वाला व्यक्ति व्यस्क होना चाहिये।
  • वक्फ करने का अधिकार: जिस व्यक्ति के पास क्षमता है, लेकिन कोई अधिकार नहीं है, वह वैध वक्फ नहीं बन सकता। वक्फ की विषय वस्तु का स्वामित्व उस समय वक्फ के पास होना चाहिये जब वक्फ बनाया गया हो।

वक्फ का निर्माण:

  • मुस्लिम कानून वक्फ बनाने का कोई विशिष्ट तरीका नहीं बताता है।
  • यदि ऊपर वर्णित आवश्यक शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो एक वक्फ बनाया जा सकता है।
  • हालाँकि यह कहा जा सकता है कि वक्फ आमतौर पर निम्नलिखित तरीकों से बनाया जाता है -
    • किसी जीवित व्यक्ति के कृत्य से,
    • वसीयत से,
    • उपयोग द्वारा।

वक्फ अधिनियम, 1995:

  • वक्फ अधिनियम, 1995 दिनांक 22 नवंबर, 1995 को अधिनियमित और कार्यान्वित किया गया था।
  • इस अधिनियम ने केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की।
  • 2013 में, इस अधिनियम में और संशोधन करके वक्फ बोर्डों को किसी की संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियाँ दे दी गईं, जिन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी।
  • यह अधिनियम वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्ति और प्रतिबंधों का वर्णन करता है जो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक सिविल कोर्ट के बदले में कार्य करता है।